वित्त मंत्रालय की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने से संबंधित बड़ी खबर सामने आयी है। वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) की समय सीमा फिर से बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गई है।
आपको बता दें कि पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन तय किया गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
हालांकि वित्त मंत्रालय ने इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 की तारीख तय की गई थी लेकिन अब इसे तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया गया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अंतिम तारीख बढ़ाने के फैसले के साथ-साथ साफ कहा गया है कि अगर नई तय तारीख यानि 30 जून 2023 तक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।
आयकर विभाग ने नई तय तारीख और जुर्माने के संबंध में जानकारी देने के लिए ट्विट किया है।ट्वीट में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। करदाताओं को यह राहत पूर्व में तय की गई समय सीमा के खत्म होने से तीन दिन पहले दी गई है।
आपको बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है, जो आपके किसी भी आर्थिक काम के लिए बेहद जरूरी है।
वित्त मंत्रालय की ओर से पैन कार्ड (Pan Card) डिएक्टिवेट होने के बाद इस कार्ड का इस्तेमाल फाइनेंशियल कार्य के तौर पर करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जिसमें आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना इनकम टैक्स के एक्ट की धारा 272B के तहत का प्रावधान है।
अगर आप वित्त मंत्रालय की ओर से तय की गई अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं करवाते है तो आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून 2023 के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन तय किया है। इसके बाद आप बिना लेट फाइन दिए पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं करा पाएंगे।
पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगा। इसी के साथ-साथ बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है।
इसलिए ही वित्त मंत्रालय ने जनता के बारे में सोचते हुए भले ही डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है लेकिन सभी भारतीय को इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है।
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में बजट पेश करने के दौरान कहा था कि पूरे देश में पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। सीतारामन ने कहा था कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए पैन कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा।