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Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका! हिन्दू पक्ष की याचिका मान्य

वाराणसी ज्ञानवापी मामले में रोजाना पूजा-अर्चना की मांग को लेकर सुनवाई हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

Ranveer tanwar

वाराणसी ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है।

आपको बता दें कि मंदिर में रोजाना पूजा-अर्चना की मांग को लेकर सुनवाई हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

शिवलिंग के दर्शन व पूजा के अधिकार को लेकर अर्जी की गई थी दाखिल

आपको बता दें कि सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय महासचिव किरण सिंह द्वारा ज्ञानवापी परिसर पर कब्जे और शिवलिंग के दर्शन व पूजा के अधिकार को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस पूरी की गई कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है।

मुस्लिम पक्ष को झटका

फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को इस मामले में कोर्ट का आदेश आने वाला था। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की थी। कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर तैयार होने में समय लग रहा है।

हिन्दू पक्ष की याचिका मान्य - कोर्ट

आपको बता दें कि हिंदू संगठन की ओर से एक अर्जी दायर कर मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए और उन्हें वहां पूजा करने और शिवलिंग के दर्शन का अधिकार मिले, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने इस मांग पर आपत्ति जताई और इसे खारिज करने की मांग की। इस मामले में दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं।

केवल कोर्ट के आदेश का इंतजार था, जो अब आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है। तत्काल पूजा अर्जी पर मामले में अगली तारीख को सुनवाई होगी।

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