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Delhi Liquor Policy: सितंबर तक मिलेगी रियायती शराब,1 सितंबर से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति

Delhi Liquor Policy: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मौजूदा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है।

Ravesh Gupta

दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस खत्म होने के बाद आज यानी 1 अगस्त (सोमवार) से बंद होनी थीं। लेकिन अब दिल्ली सरकार के नए निर्देश के अनुसार इनका लाइसेंस 31 अगस्त तक बढ़ गया है।

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को भेज दिया है।

उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए जाएंगे।

Delhi Liquor Policy:कैबिनेट ने उपराज्यपाल के पास भेजा फैसला

Delhi Liquor Policy:कैबिनेट ने उपराज्यपाल के पास भेजा फैसला

मामले से जुड़े आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिल्ली में मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस बढ़ाने का फैसला किया है।

सरकार ने मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस एक महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के इस फैसले को उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा है।

शराब की दुकानों को 31 जुलाई के बाद खुले रखने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे।

Delhi Liquor Policy: दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को वापस लागू करने का लिया फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी व्यवस्था को वापस लागू करने और अपनी एजेंसियों के जरिए शराब की दुकानें चलाने का फैसला किया है।

सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अधिक राजस्व प्राप्त करने के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी।

एक सितंबर से छह माह के लिए सरकारी शराब की दुकानें खुलेंगी और उसके बाद निजी दुकानें खोली जाएंगी।

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