राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव को लेकर प्रशासन का ड़र साफ तौर पर दिखाई पड है। प्रशासन ने अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद अब प्रतापगढ़, अलवर और डूंगरपुर जिलों में भी धारा 144 लागू कर दी है।
राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव को लेकर प्रशासन का ड़र साफ तौर पर दिखाई पड है। प्रशासन ने अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद अब प्रतापगढ़, अलवर और डूंगरपुर जिलों में भी धारा 144 लागू कर दी है। तस्वीर- News Track
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क्या राजस्थान में माहौल बिगड़ने की आशंका ! प्रशासन ने प्रतापगढ़, अलवर और डूंगरपुर जिलों में भी क्यों लगाई धारा 144 ॽ

Lokendra Singh Sainger

राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद अब प्रतापगढ़, अलवर और डूंगरपुर जिलों में भी धारा 144 लागू कर दी है। कुछ जिलों में प्रशासन से अनुमति लेकर रैलियां, जुलूस और धरना-प्रदर्शन किया जा सकता है जबकि कुछ जगहों पर इन्हें पूरी तरह से रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये आदेश सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे।

आगामी दिनों में ईद, रामनवमी समेत अन्य पर्व पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत अब किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन के लिए आयोजकों को पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। वहीं, डीजे या अन्य तेज आवाज वाले यंत्र बजाने के लिए भी एसडीएम ही अनुमति देंगे। यह सुबह 6 से रात 10 बजे तक के लिए दी जाएगी। करौली में पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है।

राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है। अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर के बाद प्रतापगढ़, अलवर और डूंगरपुर जिलों में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जिलों में रैलियों, जुलूसों और प्रदर्शनों के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, इसलिए कई जिलों में प्रशासन ने इन पर रोक लगा दी है। करौली में हुए दंगों के बाद राजस्थान के कई जिलों में तनाव फैलने की आशंका बढ़ गई है। करौली में जनता को राहत देते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी है।

जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में विभिन्न आयोजनों में धारा 144 लागू की जाए। यहां रैली, जुलूस और किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। हालांकि यह आदेश सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह अलवर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने भी आदेश जारी किया है कि जिले में कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी।

डूंगरपुर में भी जारी आदेश

वहीं प्रशासन ने डूंगरपुर में भी तनाव की आशंका को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश जारी किया है कि यह धारा 5 मई तक लागू रहेगी। रामनवमी और ईद को लेकर यह फैसला लिया गया है। डूंगरपुर प्रशासन ने त्योहारों के दौरान जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

करौली में कर्फ्यू में ढील

वहीं दूसरी ओर करौली प्रशासन ने जनता को राहत देते हुए आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी है। यह छूट सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगी। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खोली जा सकती है। हालांकि लोग सामान खरीदते समय किसी भी तरह के वाहन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

धारा 144 का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

बता दें कि राजस्थान के तीन जिलों में धारा 144 लागू होने के बाद लोगों को अपने नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर के आदेशों में प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेश भी दिए गए है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर बिना अनुमति के सामूहिक रैलियां, जुलूस और प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। इससे जिले में यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। इस संबंध में आम जनता की सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू की जा रही है।

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