न्यूज – राज्य सरकार ने सोमवार शाम को लॉकडाउन फेज 4 की गाइडलाइन जारी की। इसमें बताया गया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों एकत्रित नहीं होंगे। प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह (एसीएस होम) राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे ओपनिंग 1.0 के तौर पर देखना चाहिए, क्योकि अब चीजें शुरू की जाएंगी। साथ ही कुछ पाबंदी रहेंगी।
रेड जोन- आवश्यक कार्यालयों और विभागों को छोड़कर शेष में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रोम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में ऑफिसों में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। पार्क नहीं खुलेंगे। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है। ऑरेंज जोन में इन्हें अनुमति रहेगी।
ऑरेंज जोन- सभी ऑफिस में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमति रहेगी।
ग्रीन जोन- सब कुछ की अनुमति है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्ते हैं वो लागू रहेंगी।
लॉकडाउन फेज-4 की गाइडलाइन / शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति; शॉपिंग मॉल, स्कूल और धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे
अलवर,बांसवाड़ा,बारां,भरतपुर,दौसा,श्रीगंगानगर,हनुमानगढ़,झालावाड़,करौली,प्रतापगढ़ और टोंक, बूंदी जिला पूरा ही ग्रीन जोन में, जयपुर ग्रामीण की एक भी पंचायत रेड जोन में नहीं।