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कांग्रेस नेता शशि थरूर के गिरफ्तारी वारंट पर कोलकात्ता हाईकोर्ट की रोक..

पिछली साल जुलाई 2018 में वकील सुमीत चौधरी ने हिंदू पाकिस्तान टिप्पणी पर थरूर के खिलाफ याचिका लगाई थी

savan meena

डेस्क न्यूज – कोलकत्ता उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। शशि थरूर ने पिछले साल हिंदू-पाकिस्तान के संदर्भ में टिपप्णी की थी।

कोलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला ऐसे समय आया जब बैंकशेल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, अदालत ने शशि थरूर को 24 सितंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था।

पिछली साल जुलाई 2018 में वकील सुमीत चौधरी ने हिंदू पाकिस्तान की टिप्पणी के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के खिलाफ याचिका लगाई थी। लेकिन उनके वकील पिछले साल अगस्त में पेश नहीं हुए थे। लेकिन, कयोंकि शशि थरूर या उनके वकील अदालत में पेश नहीं हो पाए, इसलिए न्यायलय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

पिछले साल जुलाई में, थरूर ने एक विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव जीते, तो यह "हिंदू पाकिस्तान" के गठन की ओर ले जाएगा।

पिछले साल, तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने कहा था, "अगर वे (भाजपा) लोकसभा में दोहरी जीत हासिल करते हैं, तो हमारा लोकतांत्रिक संविधान जैसा कि हम समझते हैं कि यह जीवित नहीं होगा क्योंकि उनके पास सभी तत्व होंगे भारत के संविधान को फाड़ने और एक नया लिखने की आवश्यकता है ….

जो नया होगा वह हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों को परिभाषित करेगा, जो अल्पसंख्यकों के लिए समानता को दूर करेगा, जिससे हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा और ऐसा नहीं है महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों ने किसके लिए संघर्ष किया। "

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