News

कोरोना संक्रमित होते हुए बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी के विरूद्व मुकदमा दर्ज

पुलिस अधीक्षक बाड़मेर श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के मध्यनजर जिले में लाॅक डाउन व धारा 144 लागू है।

savan meena

न्यूज – कोरोना संक्रमित होते हुए बिना किसी वैध परमिशन के बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध बाड़मेर जिले के थाना कल्याणपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी ओमा राम पुत्र सुरजाराम जाट, गवालनाडा का रहने वाला है।

पुलिस अधीक्षक बाड़मेर श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के मध्यनजर जिले में लाॅक डाउन व धारा 144 लागू है। जिसमे बिना अनुमति के जिले में प्रवेष व बाहर जाने पर पाबन्दी है। इसके बावजूद भी आरोपी ओमा राम जाट बिना वैध परमिशन के कोरोना संक्रमित होते हुए अपने पेतृक निवास गवालनाडा आने के लिए जिले की सीमा में प्रवेश किया।

इस पर थाना कल्याणपुर माया पण्डित एसआई द्वारा आरोपी के विरूद्व थाना कल्याणपुर पर धारा 269, 271 भादसं व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया कर अनुसंधान किया जा रहा है।

Diabetes से हो सकता है अंधापन, इस बात का रखें ख्याल

बीफ या एनिमल फैट का करते है सेवन, तो सकती है यह गंभीर बीमारियां

Jammu & Kashmir Assembly Elections 2024: कश्मीर में संपन्न हुआ मतदान, 59 प्रतिशत पड़े वोट

Vastu के अनुसार लगाएं शीशा, चमक जाएगी किस्मत

Tiger Parks: भारत के 8 फेमस पार्क,जहां आप कर सकते है टाइगर का दीदार