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आयकर छूट के दायरे में आएगा राम मंदिर ट्रस्ट में दिया गया दान

Sidhant Soni

न्यूज़- केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए स्थापित 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट' को दान (दान) देने वालों को आयकर में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर शाम इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत राम मंदिर ट्रस्ट को दान दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट' को ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में नामित किया है। दाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से कर छूट मिलेगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि सभी धार्मिक ट्रस्टों को धारा 80 जी के तहत छूट नहीं है। धार्मिक ट्रस्टों को पहले धारा 11 जी और 12 के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने तीर्थस्थल को ऐतिहासिक महत्व के स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया है।

राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई। इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी थी। दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर अपना लोगो जारी किया था। इस लोगो में धनुषधारी प्रभु राम के चित्र को केंद्र में रखा गया। साथ ही उनके परमभक्त बजरंगी बली के चित्र को भी शामिल किया था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि लोगो के केंद्र में धनुषधारी प्रभु राम का चित्र है। जबकि, साइड में हनुमानजी हैं। प्रभु राम व हनुमानजी सदैव देश की रक्षा करेंगे।

आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। शर्त ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है।

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