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मुजफ्फरपुर आश्रय गृह केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में बच्चों की हत्या का कोई सबूत नहीं

जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया कि दो कंकाल बरामद किए गए थे, लेकिन बाद में फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि यह एक महिला और एक पुरुष है।

Sidhant Soni

न्यूज़- CBI ने SC को बताया कि मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह में बच्चों की हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों की हत्या का आरोप लगाया गया था, उन्हें बाद में पता लगाया गया और उन्हें जीवित पाया गया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में बच्चों की हत्या का कोई सबूत नहीं था।

जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया कि दो कंकाल बरामद किए गए थे, लेकिन बाद में फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि यह एक महिला और एक पुरुष है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और दो अधिकारियों को जांच टीम से राहत देने की अनुमति दी।

जांच एजेंसी की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, बलात्कार और बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जांच की गई और संबंधित अदालतों के समक्ष आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उन्हें बाद में पता लगाया गया और वे जीवित पाए गए।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने बिहार में 17 आश्रय घरों के मामलों की जांच की है और उनमें से 13 में चार्जशीट दायर की गई है, जबकि चार मामलों में प्रारंभिक जांच की गई और बाद में कोई सबूत नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया गया।

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