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अक्टूबर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ करेगी सुनवाई..

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी यात्रा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

Ranveer tanwar

न्यूज – सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370 के बारे में सर्वोच्च निर्णय दिया है। अब इस मामले में अक्टूबर में पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को मानने से इंकार कर दिया है जिसमें वार्ताकार की नियुक्ति की मांग की गई थी। कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य संचार साधनों पर प्रतिबंध को शिथिल करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने सात दिनों के भीतर इस विषय पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने भाकपा महासचिव को जम्मू और कश्मीर का दौरा करने की अनुमति दी थी। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह अपने दोस्त तारिगामी से मिल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी यात्रा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। धारा 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएँ दायर की गई हैं। इनमें से कुछ याचिकाएँ कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने से संबंधित हैं। अलग-अलग लोगों ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कहा था कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्वास में लिए बिना मनमाने ढंग से लिया गया था।

ये याचिकाएं रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी, शेहला रसीद, सीताराम येचुरी, अकबर लोन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन याचिकाओं में विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। कुछ याचिकाओं में अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध है, और कुछ याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन पर सवाल है। इसके साथ ही कुछ याचिकाओं में प्रतिबंधों का उल्लेख है, बता दें कि इन सभी मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे।

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