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BSF के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि: कांग्रेस और अकाली दल को केंद्र के फैसले पर आपत्ति, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया

केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार अपराधों की जांच के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। इसके पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा

Manish meena

केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार अपराधों की जांच के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। इसके पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र के इस फैसले पर पंजाब में सियासत गरमा गई है, जहां पहले 15 किमी तक ही बीएसएफ को तलाशी लेने का अधिकार था.

केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार अपराधों की जांच के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि बीएसएफ

को आंतरिक इलाकों में पुलिस की तरह काम करने देना संविधान के

संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह

बादल ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है.

बादल ने कहा है कि यह बहुत कम संभावना है कि केंद्र ने राज्य सरकार को विश्वास में

लिए बिना इतना बड़ा फैसला लिया हो। चन्नी और उसके साथी अब सिर्फ अपनी मिलीभगत छिपाने के लिए शोर मचा रहे हैं।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया

उधर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं. पाक समर्थित आतंकी पंजाब में भारी संख्या में ड्रग्स और हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी और ताकत बढ़ाकर हम और मजबूत होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों को राजनीति में न घसीटें।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश में क्या है?

-गृह मंत्रालय ने यह फैसला बीएसएफ एक्ट 1968 की धारा 139(1) के तहत किए गए प्रावधानों के आधार पर लिया है.

-गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा।

-पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में, पहले यह सीमा केवल 15 किमी तक थी। अब इसे 50 किमी कर दिया गया है।

-गुजरात में इस रेंज को 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दिया गया है। राजस्थान में 50 किमी पहले की तरह रखी गई है।

-नए आदेश में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किमी से घटाकर 60 किमी कर दिया गया है।

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