कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यह भी कहा कि विपक्ष का रुख पूरी तरह से एनडीए के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर निर्भर करेगा। इससे पता चलता है कि विपक्ष मोदी सरकार के राजनीतिक या सामाजिक विचारों से मेल खाने की कोशिश करेगा। तस्वीर- Jagran Josh
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राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल नहीं देंगे BJP को वॉकओवर, विपक्ष सयुंक्त प्रत्याशी उतारने के मूड में

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का दावा उनकी पार्टी के साथ-साथ अन्य विपक्षी दल आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के लिए दृढ़ है।

Lokendra Singh Sainger

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के साथ-साथ अन्य विपक्षी दल आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के लिए दृढ़ है।

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यह भी कहा कि विपक्ष का रुख पूरी तरह से NDA के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर निर्भर करेगा। इससे पता चलता है कि विपक्ष मोदी सरकार के राजनीतिक या सामाजिक विचारों से मेल खाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव इस साल जुलाई व उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी साल अगस्त में होना है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। दूसरी ओर राम नाथ कोविंद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे।

मीरा कुमार के पक्ष में पड़े थे 34,241 वोट

साल 2017 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। दूसरी ओर राम नाथ कोविंद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे।

राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद के पक्ष में 661,278 वोट पड़े जबकि मीरा कुमार के पक्ष में 434,241 वोट पड़े। वहीं विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में राजद उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू के सामने गोपालकृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 771 वोट पड़े जिसमें वेंकैया नायडू को 516 और गोपालकृष्ण गांधी को 244 वोट मिले।

हालांकि विपक्षी उम्मीदवारों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने की संभावना कम है। भले ही एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक 549,452 के बहुमत के निशान से 9000 वोट कम है लेकिन उसके पास बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसे संभावित समर्थक हैं जो घाटे की भरपाई कर सकते है।

कांग्रेस के लिए सभी विपक्षी दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार का नाम बताना भी मुश्किल होगा। हाल के राष्ट्रपति चुनावों के इतिहास में एपीजे अब्दुल कलाम एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे है जिनके नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकमत थे। फिर भी वामपंथियों ने एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ पूर्व आईएनए सैनिक लक्ष्मी सहगल को मैदान में उतारा था।

बीजेपी ने प्रतिभा पाटिल के खिलाफ भैरों सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं बीजेपी ने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा को अपना उम्मीदवार बनाया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि भाजपा ने क्रमश: 2007 और 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का निर्विरोध समर्थन नहीं किया और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने प्रतिभा पाटिल के खिलाफ भैरों सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं बीजेपी ने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा को अपना उम्मीदवार बनाया था।

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पहले विधान सभा या संसद के सदस्य बनते हैं और बाद में वे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते है।

राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है?

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पहले विधान सभा या संसद के सदस्य बनते हैं और बाद में वे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते है। हालांकि, भाग लेने वाले विधायक और सांसद के वोट का भार अलग-अलग होता है, जिसकी गणना एक अन्य प्रक्रिया, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा की जाती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विधायक के एक वोट का महत्व

यह प्रत्येक विधायक के लिए अलग हो सकता है और इसका निर्धारण उसके राज्य की जनसंख्या और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। वेटेज की गणना के लिए उस राज्य की जनसंख्या को उन विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है जो उन्हें चुनकर आए हैं। इसके बाद जो मिलता है उसे 1000 से विभाजित कर दिया जाता है। यह उस राज्य के विधायक के एक वोट का वेटेज होता है। यदि संख्या 500 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ा जाता है।

एमपी के एक वोट का वेटेज

सभी विधान सभाओं के विधायकों का भार जोड़ने के बाद, इसे संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा विभाजित किया जाता है। इस तरह से प्राप्त संख्या सांसद के एक वोट का भारांक है। यदि प्राप्त संख्या 0.5 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ा जाता है।

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