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राजस्थान सरकार का आदेश: गलत समय पर अगर किसी ने पतंग उड़ाई तो जाना पड़ेगा जेल

Ranveer tanwar

राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी की है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को धारा 144 के प्रावधानों के हिसाब से सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा है। कई जिलों में कलेक्टर इससे संबंधित आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं।

खतरनाक होने का दिया हवाला

गृह विभाग की एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिन्थेटिक मांझा, आयरन, ग्लास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों कई जगहों पर चाइनीज मांझे से गला कटने की घटनाएं हो चुकी हैं।

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