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राजस्थान – नागौर में चोरी करने पर दलित युवक के प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल

घटना को सासंद हनुमान बेनीवाल ने बताया अमानवीय व्यवहार

savan meena

न्यूज – राजस्थान के नागौर जिले में चोरी करते पकड़े गए दो लोगों की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। चोरी के आरोपी युवकों के साथ हुई दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को तीन लोग पीट रहे हैं और इस दौरान एक शख्स स्क्रू ड्राइवर पर पेट्रोल लगाकर युवक के प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है। पुलिस ने इस संबंध में पांच लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जिन युवकों को पीटा गया वह दलित समुदाय के हैं।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को खींवसर क्षेत्र के करणु गांव में दलित युवकों के साथ कुछ लोगों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार, गुप्तांगों पर पेट्रोल डालने तथा मारपीट की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाली बताया है। सांसद ने मामले में अजमेर रेंज आईजी संजीव नार्जरी से दूरभाष पर वार्ता करके मामले में सख्त कार्यवाही करके दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। सांसद ने कहा इस तरह किसी पर पेट्रोल डालकर सरेआम मारने के इरादे से पिटाई करना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस को सख्ती दिखाते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है। सांसद ने बताया कि आईजी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वो स्वयं घटना की मॉनिटरिंग करके सख्त कार्रवाई करेंगे।

वही स्थानीय थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि घटना रविवार को एक दुपहिया वाहन कंपनी के शोरूम में हुई है। शोरूम के कर्मचारियों ने चोरी करते पकड़े गए दो युवकों से बेरहम तरीके से मारपीट की और इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ितों ने बुधवार को मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के अलावा एजेंसी की ओर से दोनों के खिलाफ पैसे चुराने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि मारपीट के संबंध में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने दोनों युवकों की पिटाई करने वाले आरोपियों की पहचान भीव सिंह, ऐदन लक्ष्‍मण सिंह, जस्सू सिंह, सवाई सिंह, हरमा सिंह और गणपत राम के रूप में की है। पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाने), धारा 342 (गलत तरीके से रोकने), धारा 143 (गैरकानूनी तौर पर इक्ट्ठा होने) और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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