न्यूज – जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देश की पालना की शर्त पर मै. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा, आगूूॅचा, मै0 जिन्द शाॅ लि0, पुर प्लान्ट, मै0 एस.बी. मिनरल फेल्सपार माईन, एमएल नं. 14611, विपेज पाण्डरु, तहसील आसीन्द, मै0 सुडिवा
स्पीनर्स प्रा0लि0, धुंवालिया, पोस्ट सरेरी, तहसील हुरडा, मै0 नितिन स्पीनर्स लि0, 16-17 कि0मी0 स्टोन, चितौड रोड हमीरगढ, मै0 संगम इण्डिया लिमिटेड स्पीनिंग यूनिट-1, बिलियाकलां, चितौडरोड, भीलवाडा, स्पिनिंग यूनिट-2-91 के0एम0 स्टोन एनएच-79, सरेरी, तहसील-हुरडा, मै0 डेनिम युनिट, बिलियाकलां, चितौडगढ रोड, भीलवाडा, मै0 आरएसडब्ल्यूएम लि0, (एलएनजे भीलवाडा गु्रप कंपनी) मण्डपम एवं कान्याखेडी हमीरगढ, भीलवाडा के अलावा आरसीएम फेशन सूटिंग प्रा0लि0 आरसीएम वर्ड, एसपीएल-6, रिको ग्रोथ सेंटर, पो0 स्वरुपगंज, वाया हमीरगढ, जिला भीलवाडा, मै0 सिटी लाईन टैक्सफेब प् ्रा0लि0, यूनिट-1 (आटा यूनिट) एसपीएल-8ए-रिको ग्रोथ सेंटर, पो0 स्वरुपगंज, हमीरगढ, यूनिट-2 (डिटरजेंट यूनिट) विपेज बिलियाकलां, पो0 खेराबाद, भीलवाडा को आंशिक छूट प्रदान की है।
आदेशानुसार कंपनी को अपने कर्मचारियों को कालोनी से प्लांट या साइट तक ले जाने के लिए हाइपोक्लोराइट साल्यूशन 1ः का छिड़काव कर्मचारियों को ले जाने वाले वाहन, फैक्ट्री के मेन गेट तथा काॅलोनी में करवाना होगा। सभी बसों तथा केब ड्राइवर को थर्मल स्क्रीनिंग करवानी होगी तथा प्रत्येक टिप के बाद मेन गेट एंट्रेंस पर सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करवानी होगी। सभी कर्मचारियों को मास्क तथा सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा।
प्रत्येक बस में प्रत्येक सीट पर एक व्यक्ति को बैठने की स्वीकृति होगी। कार में आगे की बीच की तथा पीछे की सीटों पर केवल एक व्यक्ति को बैठने की स्वीकृति होगी। पार्किंग यार्ड, रेस्ट एरिया लोडिंग, अनलोडिंग क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा