News

बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया नया आदेश…

savan meena

डेस्क न्यूज – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या मामले में आपराधिक मुकदमे को पूरा करने की समय सीमा को छह महीने बढ़ाते हुए मामले में अंतिम आदेश के लिए नौ महीने की समय सीमा तय की।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश को 'आज से छह महीने' के भीतर मुकदमे को पूरा करने की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि निर्णय 'तैयार होना चाहिए और आज से नौ महीने की अवधि के भीतर निर्णय दे दिया जाना चाहिए'।

आज का आदेश विशेष न्यायाधीश की याचिका पर आया है ताकि मामले में आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने की समय सीमा बढ़ाई जा सके।

अदालत ने कहा कि मौखिक दलीलों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और लिखित तर्कों द्वारा पूरक होना चाहिए, जिसे अदालत ने अग्रिम रूप से अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों के सहयोग से सभी सबूतों का मिलान किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष न्यायाधीश, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के लिए निर्धारित है,उनके कार्यकाल को केवल मुकदमे के लिए विस्तारित करने का निर्देश दिया।

Kejriwal Politics: केजरीवाल की योगी, शाह पर सियासत, गृहमंत्री ने ‘PM मोदी के नेतृत्व’ से दी पटखनी

Smriti Irani: "राम मंदिर में निकालते खोट, शराब घोटालेबाजों को वोट", कांग्रेस पर बरसीं स्मृति ईरानी

Happy Mother's Day: क्यों मनाया जाता है मदर्स डे, कैसे हुई इसकी शुरूआत

Adah Sharma ने 15 साल की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू, कर्ली बालों की वजह से झेला रिजेक्शन

Kriti Sanon का दिल जीतने के लिए होनी चाहिए ये खूबियां