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पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आएगा, कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें

पेगासस जासूसी मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वह हलफनामा दायर नहीं करना चाहती तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की बात कहते हुए 13 सितंबर को अंतिरम आदेश पारित करने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Manish meena

पेगासस जासूसी मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वह हलफनामा दायर नहीं करना चाहती तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की बात कहते हुए 13 सितंबर को अंतिरम आदेश पारित करने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पेगासस जासूसी मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इस मामले में एक स्वतंत्र जांच

या एसआईटी जांच होनी चाहिए और जांच की अध्यक्षता सुप्रीम

कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए।

23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह पेगासस जासूसी मामले की

जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि

वह पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाएगी

और इस मामले पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा.

आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत कोई अवैध निगरानी या टैपिंग नहीं हो सकती है

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वह अपने खुद एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहती है। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि वह इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक जनहित को देखते हुए हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती. केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत कोई अवैध निगरानी या टैपिंग नहीं हो सकती है। हम मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाएंगे।

सरकार का यह स्टैंड कि इस विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है या नहीं, हलफनामे के रूप में नहीं दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया है. लेकिन वह हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती। हमने सोचा था कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी लेकिन अब एकमात्र मुद्दा बचा है कि क्या इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अंतरिम आदेश पारित हो।

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