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बाड़मेर में बिना मास्क लगाए घुमते 12 व्यक्ति गिरफ्तार

माॅस्क पहनना अनिवार्य होने के बावजुद भी इसकी पालना नही करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये।

savan meena

न्यूज – पुलिस अधीक्षक बाड़मेर आनन्द शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को माॅस्क पहनना अनिवार्य होने के बावजुद भी इसकी पालना नही करने पर इसे गंभीरता से लेते हुए पालना नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये।

इस पर रविवार को थाना रागेश्वरी द्वारा 5, सदर द्वारा 4, कोतवाली द्वारा 2 तथा रामसर द्वारा 1 व्यक्ति को इस प्रकार 12 व्यक्तियो को बिना माॅस्क लगाये घुमते पाये जाने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया जाकर निरोधात्मक कार्यवाही की गई।  लाॅकडाउन में 80 वाहनो से एमवी एक्ट में 11900 रूपये का वसूला जुर्माना, 7 वाहनो को किया जब्त,

जिले में लॅाकडाउन के चलते एवं धारा 144 सीआरपीसी के अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये एवं आमजन से सहयोग करने की अपील करने के बावजुद भी पालना नही करते हुए अकारण वाहनो पर घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना पचपदरा द्वारा 4, यातायात बाड़मेर द्वारा 2 तथा पुलिस थाना धोरीमना द्वारा 1 वाहन सीज किया गया  है। इस प्रकार जिले में आज कुल 7 वाहनो को सीज किया गया तथा कुल 80 वाहनों के विरूद्व एमवी एक्ट के तहत 11900 रूपये की कम्पाउण्ड राशि वसूली गई।

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