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यातायात नियमों की अनदेखी, अब आपके जेब को करेगी भारी

मोटर वाहन विधेयक स्वीकृत, इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा बिल, यातायात नियमों को तोडने पर चुकाना होगा भारी जूर्माना

savan meena

नई दिल्ली – भारत में ट्रैफिक कानूनों की अवहेलना के लिए दंड काफी भारी हो गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी, जिस में यातायात कानूनों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना का प्रस्ताव है।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक ने 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ,नए विधेयक के तहत, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में देखा गया है,

नशे में गाड़ी चलाने या ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा या पुलिस वाहन जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का कठोर जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पहले के अधिनियम में नहीं था।

तेजी के लिए जुर्माना भी 500 रुपये प्रति अपराध से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसलिए सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने पर जुर्माना लगाया गया है, जो अब 1,000 रुपये है।

संशोधित जुर्माना के अलावाबिल में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के तरीके में भी बदलाव किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार नंबर का उपयोग अब अनिवार्य है।

इसके अलावा, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पहले 20 साल के लिए वैध थे या जब तक कि व्यक्ति 50 साल का नहीं हो जाता।

अब, ड्राइविंग लाइसेंस 30 और 50 वर्ष की आयु वालों के लिए केवल 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि किसी को 50 और 55 वर्ष की आयु के बीच लाइसेंस मिलता है,तो यह 60 वर्ष की आयु तक मान्य होगा,

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर बीमा भुगतान सीमा को हटा दिया गया है। यह पहले से ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नए वाहनों की खरीद और अधिक महंगी हो गई है।

मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक इस 2019 मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

इस बीच, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस प्रारूपों के मानकीकरण के लिए कहा है। इन सभी को इसके "सारथी" डेटाबेस में ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, जो लाइसेंस धारक और जारी किए गए चालान के बारे में जानकारी संग्रहीत करेगा। इसके पास पहले से ही लगभग 15 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।

सरकार ने उल्लंघन के लिए ई-चालान जारी करना भी शुरू कर दिया है, जो नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों तक सीधे पहुंचेगा। ये जुर्माना सरकार की परिवाहन वेबसाइट पर भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

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