न्यूज – 1 सितंबर से देश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ने एक तरफ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दूसरी ओर, गुजरात की भाजपा सरकार ने इस नियम को एक तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और भारी जुर्माना की राशि में कटौती की है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जुर्माने की राशि को कम करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। भाजपा सरकार ने यह छूट मुख्य रूप से दो पहिया वाहनों और कृषि कार्य में लगे वाहनों को दी है। रूपानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है।
रूपानी ने कहा कि हमने जुर्माने की राशि कम कर दी है। नए नियम गुजरात में 16 सितंबर से लागू होंगे। गुजरात ने इसके लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया था, जिसमें जुर्माना की राशि को कम करने का निर्णय लिया गया था। नए नियम के तहत, हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 1000 रुपये है। लेकिन गुजरात सरकार ने इसे बदलकर 500 कर दिया है। सीट बेल्ट न लगाने के नए नियम के तहत 1000 रुपये जुर्माना है। गुजरात में इसे घटाकर 500 कर दिया गया है।