झारखंड

Lalu Yadav: 13 साल से चल रहे केस में बरी हुए लालू यादव, जानें क्या था मामला

Lalu Yadav: बुधवार को पालमू कोर्ट आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने लालू पर 6000 का जुर्माना लगाकर इस केस को खत्म कर दिया है।

Jyoti Singh

Lalu Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu prasad yadav) बुधवार को पालमू कोर्ट पेश हुए। आज कोर्ट में उन पर चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई की गई, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने लालू पर 6000 का जुर्माना लगाते हुए इस केस को समाप्त कर दिया है।

सतीश मुंडा की अदालत में सुनाया गया फैसला

इस मामले में लालू यादव MP-MLA के विशेष कोर्ट सतीश मुंडा की अदालत में पेश हुए। केस में लगभग 28 मिनट सुनवाई चली। लालू प्रसाद यादव तय समय पर पलामू कोर्ट पहुचें और 8 बजे कोर्ट से बाहर निकले। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद लालू ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लालू प्रसाद यादव के वकील घीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाकर उन्हें केस से बरी कर दिया है।

बता दें कि सुनवाई के वक्त कोर्ट परिसर के बाहर लालू के समर्थकों की काफी भीड़ लगी रही। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया, साथ ही सुरक्षा बल को भी वहां तैनात किया गया।

2009 में दर्ज हुआ था केस

बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2009 के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए हेलिकॉप्टर से पहुंचे थे। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू यादव की सभा होनी थी। लालू यादव के हेलिकॉप्टर को लैंड कराने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलीपैड को चुना गया था। इसके लिए प्रशासन से पहले अनुमति ली गई थी। लेकिन यह हेलीकॉप्टर निर्धारित जगह पर लैंड करने की बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा गया। इसके बाद प्रांगन मे अफरा तफरी मच गई।

लालू यादव के इस कदम को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन का उल्लघंन मानते हुए FIR दर्ज करवाई। तभी से इस मामले पर कोर्ट की सुनवाई चल रही थी।

लालू ने दी थी रास्ता भटकने की दलील

बाद में इस मामले में जमकर राजनीति हुई थी। विपक्ष ने लालू पर भीड़ जुटाने के लिए यह सब करने का आरोप लगाया था। वहीं लालू प्रसाद के समर्थकों ने दलील दी थी कि हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया था। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और सुनवाई करते हुए आज इस केस को खत्म कर दिया है।

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