कर्नाटक

Hijab Hearing: HC ने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक परिधान पहनने पर लगाई रोक

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है।

ChandraVeer Singh
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। अदालत मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगी।

उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब पहनने के राइट्स (Udupi Students Hijab Dispute) पर हाई कोर्ट में पीटिशन लगाई थी। अब इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी (CJK Ritu Raj Awasthi) ने फैसला सुनाया है। तीन जजों की फुल बेंच के पास ये केस पहुंचा। इसमें कर्नाटक के चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) भी शामिल थे।

हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या हेडस्कार्फ़ पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।
कर्नाटक हाईकोर्ट
वर्दी के नियम का उल्लंघन करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में जो भी सजा दी गई है, वह ज्यादातर प्रबंधन से जुड़े मामलों के लिए है।
वकील संजय हेगड़े
'कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में यूनिफार्म का क्राइटेरिया नहीं'
दोपहर 2.30 बजे के बाद कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की पीठ छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उडुपी के छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए। वहीं कुंडापुर के छात्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत पेश हो रहे हैं। सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए, संजय हेगड़े ने कहा, "कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 में पोशाक या वर्दी के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।" हेगड़े ने अपने विश्वविद्यालय के दिनों को याद करते हुए कहा कि तब भी वर्दी नहीं थी। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि पहले के दिनों में सिर्फ स्कूलों में ही यूनिफॉर्म मिलती थी। जोन्स के लिए वर्दी बहुत बाद में आई। कॉलेजों में यूनिफॉर्म का चलन बहुत बाद में शुरू हुआ।
शाम को स्कूल बंद करने की अवधि बढ़ाने का फैसला होगा
CM बोम्मई ने कहा, 'जो कुछ हुआ उस पर संक्षेप में चर्चा करने के लिए मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, राज्य के गृह मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। हम आज शाम सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाने का फैसला करेंगे। शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा है कि, 'इस मामले में संतोषजनक बात ये है कि आज से इस मामले पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ तुरंत सुनवाई करने जा रही है। हम एक अच्छे फैसले की उम्मीद कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
संयम रखें और कोर्ट के फैसले का इंतजार करें : बोम्मई
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सुनवाई से पहले सभी पक्षों से शांति की अपील की है। सीएम बोम्मई ने कहा, 'मैं सभी से अपील करता हूं, जिन्हें भी इस मुद्दे पर अपना बयान या टिप्पणी देनी है, वे पहले ही दे चुके हैं। अब सभी को रुककर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। किसी को भी ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे शांति भंग हो। आप सभी लोग संयम रखें।'

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