महाराष्ट्र में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे चुके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र पुलिस उन्हें कभी गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी किया था।
सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
यह वारंट 2008 के एक मामले के संबंध में IPC की धारा 143, 109, 117, 7 के तहत और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत जारी किया गया था।
बता दें कि कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त से गैर-जमानती वारंट के तहत MNS प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।
मुबंई पुलिस द्वारा राज ठाकरे (Raj Thackeray) की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी कार्रवाई ना करने को लेकर अदालत ने पुलिस से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा की आखिर अब तक क्यूं मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया है? जबकि ठाकरे पर कोर्ट ने काभी समय पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था।
जानकारी के अनुसार साल 2008 में मनसे (MNS) कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे (Raj Thackeray) के समर्थन में परली में मौजूद राज्य परिवहन महामंडल की बसों पर पत्थरबाजी की थी। बता दें कि रेलवे में पर प्रांतीय युवाओं की भर्ती मामले में राज ठाकरे को साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था। MNS कार्यकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। विरोध के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने अंबाजोगाई में एसटी बस को भी निशाना बनाया था।
इस मामले में कोर्ट ने कई बार राज ठाकरे को पेशी के लिए बुलाया पर ठाकरे एक भी बार किसी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में शामिल नहीं हुए। इसके बाद लगातार कई तारीखों तक ठाकरे के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने मनसे (MNS)कार्यकर्ताओं से आज यानी मंगलवार को अक्षय तृतीया पर प्रस्तावित महाआरती नहीं करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ईद बिना अड़चन के मनाने देनी चाहिए। ठाकरे ने बताया कि वह मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, वह सामाजिक विषय है, धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है।