Rajasthan

जयपुर में कोरोना पाबंदी : राजस्थान में फिर शादियों में 100 व अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, 8वीं तक स्कूल बंद

दूसरे राज्यों से आने वाले हवाई और रेल यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का सबूत दिखाना होगा। नगरों में नाइट कर्फ्यू में अनावश्यक रूप से पुलिस नाकेबंदी कर बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान की कार्रवाई की जाएगी।

ChandraVeer Singh

भले ही नए साल के सेलिब्रेशन में सरकार पांवणों की आवभगत में लगी हो, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। जयपुर के नगर निगम क्षेत्र में सोमवार से 9 जनवरी तक कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल (सरकारी और निजी) बंद कर दिए गए हैं। बाकी जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। वहीं अब फिर से राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे।

इसी तरह शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। बैंड वालों को 100 की सीमा से बाहर रखा गया है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की सीमा तय की गई है। इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। स्कूल के अलावा बाकी लिमिटेशंस 7 जनवरी से लागू होंगी।

वैक्सीन की डबल डोज बाहर से आने वालों के लिए अनिवार्य
दूसरे राज्यों से आने वाले हवाई और रेल यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का सबूत दिखाना होगा। अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं दी जाती हैं तो ऐसे हवाई और ट्रेन यात्रियों को आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक क्वारंटीन रहना होगा।
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती फिर से शुरू होगी। नगरों में नाइट कर्फ्यू में अनावश्यक रूप से पुलिस नाकेबंदी कर बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के दिखने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, पूजा सामग्री ले जाने पर रोक
धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। आगंतुकों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
आयोजन से पहले एसडीएम से लेनी होगी परमिशन
विवाह समारोह के लिए एसडीएम के समक्ष अनुमति लेनी होगी। ऑनलाइन जानकारी डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर देनी होगी। इस पर अनुमति जारी की जाएगी। पूर्व अनुमति के बिना विवाह समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
विदेश से आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य
विदेश से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर RTPCR टेस्ट किया जाएगा। विदेश से आने वाले हर यात्री को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटीन रहना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों के पास होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दोनों का विकल्प होगा।
1 फरवरी से हर जगह बिना टीकाकरण नो एंट्री
एक फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। गाइडलाइन में टीकाकरण को अनिवार्य करने का भी प्रावधान होगा। फरवरी से सार्वजनिक परिवहन सहित किसी भी सरकारी कार्यालय, बाजार, सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक होने का प्रमाण दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। गृह विभाग इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रहा है।

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