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वेदांता संयंत्र से ऑक्सीजन उत्पादन की ‘सुप्रीम’ अनुमति

Ranveer tanwar

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में वेदांत कॉपर प्लांट को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए खोलने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया

कि तमिलनाडु सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में चार महीने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट खोलने का फैसला किया है।

कोर्ट का यह आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के कारण

पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आया है।

अदालत ने कहा कि वेदांत केवल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अपना संयंत्र खोल सकता है,

लेकिन यह आदेश वेदांत के मूल मुकदमे को प्रभावित नहीं करेगा।

पीठ ने वेदांत में उत्पादन संबंधी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति भी गठित की है,

जिसमें तूतीकोरिन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पर्यावरण अभियंता,

उपजिलाधिकारी और दो सरकारी अधिकारी संबंधित मामलों के ज्ञान के साथ शामिल होंगे।

समिति तय करेगी कि कितने लोग संयंत्र में प्रवेश करेंगे।

संकट के समय में ऑक्सीजन का उत्पादन करना चाहिए।

पिछली सुनवाई में, अदालत ने पूछा था कि तमिलनाडु सरकार बंद वेदांत की स्टरलाइट कॉपर प्लांट यूनिट से ऑक्सीजन का उत्पादन क्यों नहीं करती है जब लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। अदालत ने कहा था कि उसे वेदांत या किसी कंपनी को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन संकट के समय में ऑक्सीजन का उत्पादन करना चाहिए।

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से बात की थी।

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से बात की थी। इस प्लांट को लेकर लोगों में अविश्वास का माहौल है।

वैद्यनाथन ने कहा था कि वह राज्य सरकार को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट खोलने या न खोलने के बारे में सलाह देने के बाद सोमवार तक अदालत को सूचित करेंगे। तूतीकोरिन प्रभावित परिवारों के संगठन की ओर से, वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा था कि अगर तमिलनाडु सरकार इस संयंत्र को अपने हाथों में लेकर ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, तो लोगों को कोई समस्या नहीं है।

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