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बच्चों से यौन अपराध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विशेष कोर्ट गठन का दिया आदेश..

savan meena

डेस्क न्यूज – बच्चों से यौन अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कोर्ट गठन का आदेश केंद्र सरकार को दिया। सुप्रीम कोर्ट देश में बच्चों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर स्वत: सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च अदालत ने बच्चों के साथ यौन हिंसा को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से यौन शोषण के 100 से अधिक मामले वाले जिले में विशेष अदालत गठन का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, 'ऐसे जिले जहां बच्चों से यौन अपराध की घटनाएं 100 या इससे अधिक हैं वहां इन केस की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। इन मामलों के ट्रायल के लिए 60 दिन के अंदर विशेष अदालत गठन का निर्देश कोर्ट ने दिया है।'

केंद्र सरकार इन अदालतों के गठन में होने वाला खर्च वहन करेगी। बता दें कि इसी महीने बच्चों से रेप की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान मामले को पीआईएल में बदलते हुए सीनियर वकील वी गिरी को कोर्ट सलाहकार बनाया था। कोर्ट ने उन्हें मामले में पक्ष रखने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 6 महीने में 24 हजार बच्चियों के साथ रेप की घटना चिंताजनक है। अदालत ने कहा कि हम मामले में संज्ञान लेते हैं और परीक्षण करेंगे। अदालत ने कहा कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या ऐसे मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। क्या स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। अदालत ने इन तमाम संदर्भ में कोर्ट सलाहकार से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।

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