बिना श्रेणी

नाबालिग को रेप के बाद जला दिया था जिंदा, आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा

Kunal Bhatnagar

डेस्क न्यूज. हाथरस की एक विशेष पोक्सो अदालत ने दो साल पहले 13 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर आग लगाने के मामले में दोषी आरोपी को मौत की सजा सुनाई है.

आरोपी को मौत की सजा की घोषणा की और उस पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को मोनू ठाकुर को मौत की सजा की घोषणा की और उस पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोस्को), हाथरस अदालत, प्रतिभा सक्सेना ने इसे 'एक व्यक्ति की आत्मा को झकझोरने वाला कृत्य' करार दिया।

उन्होंने उस व्यक्ति को दोषी पाया और उसे 'फांसी' की सजा सुनाई।

किसी को कुछ न बताने की धमकी दी और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया

15 अप्रैल 2019 को जब नाबालिग अपनी दादी के साथ घर पर अकेली थी तो उसी गांव के

26 वर्षीय ठाकुर ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तत्कालीन अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट

के सामने अपने बयान में लड़की ने कहा था कि वह छत पर खाना बना रही थी

जब आरोपी रात करीब 10 बजे घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया.

जब वह चिल्लाई तो उसकी दादी उसे बचाने आई लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया।

उसने किसी को कुछ न बताने की धमकी दी और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया।

Sonam Kapoor ने पति आनंद को लेकर कहीं ये बात, जानकर चौंक जाएंगे आप

Char Dham Yatra: अगर आप भी चार धाम यात्रा का बना रहें है प्लान, तो जान ले ये बातें

Maharashtra: पीएम मोदी ने कहा– "कांग्रेस सरकार में आएगी तो राम मंदिर को भी कर देगी कैंसिल"

Jammu-Kashmir: फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका, लद्दाख में पूरी इकाई ने दिया इस्तीफा

Lok Sabha Election 2024 3rd Phase Voting: 11 राज्यों की 93 सीटों पर चल रहा मतदान, असम में 63.8 प्रतिशत हुआ मतदान