Hijab Controversy: कर्नाटक HC के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह समय आने पर ही मामले में हस्तक्षेप करेगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामला लंबित रहने तक स्कूल-कॉलेज में किसी भी धार्मिक कपड़े या हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी।
Hijab Controversy: कर्नाटक HC के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC ने किया इनकार

कर्नाटक राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर विवाद का इश्यू बीते कई दिनों से गरमाया हुआ है। अब हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह समय आने पर ही मामले में हस्तक्षेप करेगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामला लंबित रहने तक स्कूल-कॉलेज में किसी भी धार्मिक कपड़े या हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में गए अपीलकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर-मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा करता है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील नहीं मानी।

मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता रहमतुल्लाह कोठवाल और आदिल अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का मामले में दखल से इनकार

हिजाब मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की चर्चा हुई परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।

दरअसल, उडुपी जिले के कुंडापुरा स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक छात्र ने कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है किसी भी तरह की दखलंदाजी से और कहा है पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय इसपर आने दे।

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मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और दो अन्य न्यायाधीशों की कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार दोपहर हिजाब मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई की। इसी बीच यह फैसला दिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भी बुधवार को इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया।

मामला क्या है?

आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा में स्थित गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं मांगी, जिसे कॉलेज ने मना कर दिया। इसको लेकर हंगामा हो रहा है।

इतना ही नहीं इस मामले में कई जिलों के स्कूल-कॉलेजों में छात्रों की टोली आमने-सामने हो गई है। हिजाब के विरोध में हिंदू छात्र भगवा गमछा और दुपट्टा पहनकर कैंपस में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए 3 दिन के लिए स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए हैं।

वहीं, इस मामले पर ओवैसी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि 'हिजाब/बुर्का पहनना हमारा मौलिक अधिकार है। मैं क्या पहनता हूं क्या खाता हूं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।'

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