वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' की सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया जाएगा।
हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन के अनुसार शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश 12 नवंबर तक ही है। जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि निचली अदालत ने 7/11 में क्या आदेश दिया था?
विष्णु ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया और याचिका को विचारणीय माना गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुरक्षा को लेकर नई बेंच का गठन करना होगा। नई बेंच कल दोपहर तीन बजे मामले की सुनवाई करेगी।
बता दें, ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इस संबंध में 8 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संभावित फैसला टाल दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे के छुट्टी पर होने के कारण मंगलवार 8 नवंबर को आने का फैसला 14 नवंबर 2022 तय किया गया है।
हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया था। डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट को वादी की तीन मुख्य मांगों पर फैसला सुनाना था। इनमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा तत्काल शुरू करने की अनुमति देना, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और मुसलमानों के ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को करेगी।