लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण के तहत राजस्थान की 12 सीटों पर 20 मार्च यानि बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ये नामांकन 20 मार्च से 27 मार्च तक किए जाएंगे। राजस्थान में मतदान 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी ,और 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नामांकन भरने वाले व्यक्ति के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशन के लिए छपवाए गए पम्पलेट्स ,पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल सभी पर लोकसभा प्रधिनित्व की तहत 951 की धारा 127 क के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो।
सभी प्रकाशन के माध्यमों के फ्रंट पेज पर पब्लिशिंग हाउस का नाम और पता अनिवार्य होगा।
धारा 144 किसी भी जगह या शहर में दंगे, आगजनी, मारपीट, साम्प्रदयिक झगड़े रोकने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है।
लोकसभा चुनाव को मद्दे नज़र रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल बिना अनुमति के सार्वजिनक रैली, सभा नहीं कर सकेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं कर सकेगा।
प्रत्येक सभा, जुलूस और सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।