चारा घोटाले को लेकर सबसे बड़े घोटाले यानि 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला आखिरकार मंगलवार को आ गया। CBI स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज एसके शशि ने मामले में छह महिलाओं सहित 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस चली। कोर्ट ने 34 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव सहित 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आना है। गौरतलब है कि करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में लालू यादव को पहले ही दोषी घोषित किया जा चुका है।
कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद राजद नेताओं और कार्यकर्ता गमगीन हो गए। कई नेता और कार्यकर्ताओं की रुलाइ फूट पड़ी। सुनवाई और फैसला सुनाए जाते समय लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती उनके साथ मौजूद रहीं। लालू के साथ इस केस के 98 अन्य आरोपियों पर आज फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट में जज एसके शशि के फैसले को सुनने के लिए लालू यादव उनके ठीक सीधे बैठे हुए थे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले एक-एक कर सभी अभियुक्तों की हाजिरी लगाई गई। कोर्ट ने इन सभी को फैसले के वक्त मौजूद रहने को कहा था। इनमें से ज्यादातर आरोपी 75 की उम्र पार कर चुके हैं।
यही नहीं, विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपए का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मल्लिक को किया था। इसके अलावा भेड़ और बकरी की खरीद पर भी 27,48,000 रुपए खर्च किए गए थे।
बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर आज आने वाले फैसले को सुनने के लिए लालू यादव रविवार को ही पटना से रांची आ गए थे। रांची पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। लालू को अब तक करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था। पांचवें मामले में आज फैसला आया। लालू को चारा घोटाले के चार मामलों-देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में जमानत मिल गई थी।
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