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तीन घंटे से अधिक समय तक एटीएम खाली रहा तो देना होगा, बैकों को जूर्माना

savan meena

नई दिल्ली – एटीएम में कैश की किल्लत से परेशान ग्राहकों के लिए आरबीआई ने नये निर्देश जारी किए है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक एटीएम तीन घंटे से अधिक समय तक खाली नही रह सकता, बैकों को तीन घंटे में एटीएम में कैश डालना ही पड़ेगा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि यदि बैकों ने निर्देश नही माने तो उन पर जूर्माना लगेगा।

आरबीआई ने नये नियम के मुताबिक अगर अब किसी एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहेगा तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं ATM की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी RBI ने कदम उठाए हैं, RBI ने सभी बैंकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके ATM दीवार या जमीन से लगे हुए हों. इसे सितंबर 2019 के अंत तक हर हाल में सभी बैंकों को पूरा करना है. हालांकि आरबीआई के मुताबिक इस नियम से अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों से छूट मिलेगी

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बैंकों के पास ATM में कितना कैशहै उसकी जानकारी के लिए पूरा सिस्टम है. दरअसल, ATM में जो सेंसर लगा होता है उसके जरिए बैंकों को रियल टाइम बेसिस पर ATM में कितना कैश बचा है, कब तक खाली होने जा रहा है और कितनी रकम डालनी है, इसकी पूरी जानकारी रहती है,

आरबीआईयह चाहता है कि जब बैंकों को ATM में कैश के बारे में सारी जानकारी पता है, तो बैंक ATM में कैश ना डालने को लेकर बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं.

सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए ATM का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (OTC) लॉक के जरिये किया जाएगा. इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी ATM किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी।

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