Coronavirus

यूपी में आज रात से लगेगा 35 घंटे तक लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला और बंद

Deepak Kumawat

डेस्क न्यूज़- राज्य में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति अब भयावह हो गई है, पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 27 हजार 426 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है, यानी कोरोना कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा, हालांकि कर्फ्यू के दौरान कुछ चीजों की सुविधा भी होगी, इसका मतलब है कि फर्म के कर्मचारी, सैनिटाइजर मेकिंग और उससे जुड़े अन्य उद्योगों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, साथ ही पूर्व-तय विवाहों में, सरकार ने शर्तों के साथ छूट दी है।

जानिए क्या रहेगा खुला और बंद

  1. शादियों में 100 लोगों को खुले स्थानों में और 50 लोगों को बंद स्थानों पर प्रतिबंध और कोवेट प्रोटोकॉल के साथ कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है।
  2. सभी प्रकार की परीक्षाएं जो रविवार को आयोजित की जाती हैं, छात्रों को उनके आईकार्ड या एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाती है।
  3. सार्वजनिक परिवहन भी आधी क्षमता के साथ संचालित होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
  4. सभी उद्योगों और उनके कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों पर काम करने की अनुमति दी जाएगी।
  5. सार्वजनिक वाहनों को अनुमति दी जाएगी लेकिन वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर पाएंगे, खासकर राज्य सरकार की बसें।
  6. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

रात आठ बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया

बता दें कि शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है,

इस अवधि के दौरान अग्निशमन विभाग स्वच्छता और स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान

चलाकर सभी जिलों में स्वच्छता और फॉगिंग का आयोजन करेगा, यही नहीं अगले आदेश

तक अब पूरे राज्य में हर रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है

वे जारी रहेंगे, टीम -11 के साथ वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्क नहीं पहनने

वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बिना मास्क लगाए पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना

यही नहीं, बिना मास्क लगाए पहली बार एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा,

दूसरी बार आपको 10 गुना अधिक जुर्माना देना होगा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार

अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, यही नहीं शत-प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना और

सामाजिक दूरियों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा, स्थानीय स्तर पर यह थानेदारों की जिम्मेदारी होगी।

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