अपराध

प्रदेश में ई-सिगरेट बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही शुरू

Ranveer tanwar

 विश्व तंबाकू दिवस के बाद प्रतिबंधित 'ई-सिगरेट' बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। मिशन निदेशक एनएचएम डाॅ. समित शर्मा द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के दिन ही त्वरित कार्यवाही करवायी गयी। उनके निर्देशन में गठित टीम संयुक्त टीमों ने मालवीय नगर, गौरव टावर के पास, 'मिस्टर पानवाला' नामक दुकान पर तंबाकू अधिनियम कोटपा एक्ट-2003ए के उल्लंघन की आशंका पर आकस्मिक कार्यवाही की।

दुकान मालिक खेमचंद तनेजा, प्रदीप एवं उनके अन्य 4 सहयोगियों की उपस्थिति में यह कार्यवाही 31 मई की सांय से प्रारंभ हुयी। औषधि नियंत्रक अधिकारियों ने 'ड्रग एवं काॅस्मेटिक एक्ट 1940' के अंतर्गत एक्ट के उल्लंघन की आशंका के मद्देनजर भारी मात्रा में स्टाॅक को जब्त कर कुल 11 कार्टून सीज किये गये एवं नमूने प्राप्त किये जिनमें नियमानुसार धारा 7-ए अंतर्गत माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा। 

उक्त कार्यवाही में आपत्तिजनक सामग्री के भारी मात्रा में पाये जाने से कार्यवाही में कुल 30 घंटे लगे। कार्यवाही के दौरान देर रात्रि 1.30 बजे से 2 बजे तक भी युवक एवं युवतियों का इस दुकान पर सामग्री खरीदने के लिए आना-जाना लगा रहा। इससे साफ स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में लोग तंबाकू उत्पादों को सेवन करते है।

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