इन दिनों बीजद नेता अनुभव मोहंती का तलाक काफी चर्चा में है। एक्टर से लोकसभा सांसद बने अनुभव मोहंती ने अपनी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी पर आरोप लगाया था कि शादी के 8 साल बाद भी उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बानाए है। ऐसे में अब उन्हें वर्षा से तलाक चाहिए। इस याचिका पर आज कटक के एडीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
उडिया एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शिनी और बीजद नेता अनुभव मोहंती के तलाक वाली याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने वर्षा को आदेश दिया है कि वे 2 महीने में अनुभव का पैतृक घर खाली कर दें। इसके साथ ही कोर्ट ने मोहंती को हर महीने वर्षा को 30,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है।
वर्षा प्रियदर्शिनी और अनुभव मोहंती ने 2014 में शादी की थी। शादी के कुछ दिनों तक सबकुछ सही रहा पर उसके बाद दोनों के बीच अनबन होने लगी। यह अनबन बढ़ती चली गई और बात तलाक तक पहुंच गई।
2016 में पहली बार अनुभव मोहंती ने अपनी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी शादी को दो साल बीत गए हें, लेकिन प्रियदर्शिनी ने अब तक उन्हें यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी हैं।
अनुभव मोहंती साल 2020 में पत्नी प्रियदर्शनी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि शादी के कई सालों के बाद थी पत्नी उन्हें शारिरीक संबंध बनाने की इजाजत नहीं देती है।
बता दें कि पिछले कई महीनों से अनुभव मोहंती अपनी पर्शनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया था वे और उनका परिवार पत्नी वर्षा की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इससे उनका राजनीति जीवन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वेअपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं।
अनुभव मोहंती के तलाक की अर्जी दायर करने के बाद वर्षा ने उन पर घरेलू हिंसा करने और अन्य महिलाओं के साथ अफेयर रखने के आरोप लगाए थे।