India

मध्यप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Deepak Kumawat

डेस्क न्यूज़- कोरोना वायरस के कारण नुकसान और लाइसेंस शुल्क पर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच बात करने के बजाय, लॉकडाउन बिगड़ रहा है। शराब ठेकेदारों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

जिसमें शराब ठेकेदारों ने मध्य प्रदेश सरकार पर सख्त होने का आरोप लगाया, साथ ही इसे अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों का उल्लंघन भी बताया। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है।

ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि सरकार ने हलफनामे पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय में दलील दी थी। इसके बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस देकर कार्रवाई की गई। इस बात को ध्यान में लाने के बाद ही, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अवमानना ​​नोटिस दिया। साथ ही नोटिस पर कल तक जवाब तलब किया गया है।

जब तक नोटिस में कहा गया है कि तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई मंगलवार 3 जून को भी होगी।

संविधान में मुसलमानों को क्यों नहीं मिला आरक्षण, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

कौन है कांग्रेस के चाणक्य, जो अमेठी में स्मृति ईरानी को देंगे टक्कर

क्या आपको भी किसी चीज को छूने से लगता है करंट, तो जान लें वजह

World Press Freedom Day - क्यों मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? क्यों है ये इतना खास

आज ही के दिन शुरू हुआ कारगिल युद्ध, 68 दिनों के जंग में सैकड़ों जवान हुए शहीद