Bilkis Bano Rape Case 
राष्ट्रीय

Bilkis Bano Rape Case: रेप दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार को नोटिस

Bilkis Bano Rape Case में सजा काट रहे 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा कर दिया था। जिसके बाद दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

Kuldeep Choudhary

Bilkis Bano Rape Case: 2002 में गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के 11 आरोपियों को जनवरी 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिन्हे हाल ही में गुजरात सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं? हमें यह देखना होगा कि क्या छूट देते समय यह ध्यान में रखा गया था या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट

वहीं कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा, अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

रिहा हुए दोषियों का किया सम्मान
बता दें की इन दोषियों में से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ा फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही सभी दोषियों को रिहा किया गया है।

क्या हुआ था बिलकिस के साथ

गुजरात दंगों के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिलकिस बानो के घर में घुस गई। दंगों की वजह से वे अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थीं। तब बिलकिस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थीं। इन दंगाइयों ने बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं उसके परिवार के17 में से 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई और 6 का पता नहीं चला। हमले में सिर्फ बिलकिस, एक व्यक्ति और तीन साल का बच्चा ही बचे थे।

'बलात्कारियों को फांसी दो' कहने वाले चुप
बलात्कारियों की न कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म, बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी होता है। देश में हर घंटे 3 से 4 रेप होते है ऐसे आंकड़ों के बीच गैंगरेप के दोषियों को रिहा करना चिंताजनक है। क्या दोषियों की जाति और धर्म देकर उन्हें रिहा करना देना ठीक है? सोचने वाली बात है कि क्या रेप दोषियों की रिहाई से समाज में नकारात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा? बलात्कारियों के मंसूबे मजबूत नहीं होंगे ? 'बलात्कारियों को फांसी दो' कहने वाली भीड़ आज चुपचाप तमाशा देख रही है क्यों? क्या निर्भया और बिलकिस के दोषियों में कोई अंतर है? क्या आरोपी का मजहब देखकर जुर्म छोटा-बड़ा हो जाता है?

ये भी जानिए क्या है गोधरा कांड

27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में मुस्लिम समुदाय (1500 लोगों) की भीड़ द्वारा एक कारसेवकों (हिन्दुओं) से भरी रेलगाड़ी को आग लगा दी गई जिसमें 59 यात्रियों (हिंदू) को जिन्दा जला कर मार दिया गया। इस घटना के बाद माहौल बिगड़ गया और साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए। गोधरा कांड के बाद हुए इन दंगों में हजारों लोग मारे गए।

गोधरा कांड की तारीखवार कहानी

27 फ़रवरी 2002 : गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के एस-6 कोच में मुस्लिमों द्वारा आग लगाए जाने के बाद 59 कारसेवकों हिंदुओं की मौत हो गई। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

28 फ़रवरी 2002 : गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए।

03 मार्च 2002 : गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटा) लगाया गया।

06 मार्च 2002 : गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड (काण्ड) और उसके बाद हुई घटनाओं की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की।

09 मार्च 2002 : पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 120-बी (आपराधिक षड्‍यंत्र) लगाया।

25 मार्च 2002 : केंद्र सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से पोटा हटाया गया।

18 फ़रवरी 2003 : गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया।

21 नवंबर : उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन जलाए जाने के मामले समेत दंगे से जुड़े सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगाई।

04 सितंबर 2004 : राजद नेता लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान केद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूसी बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को घटना के कुछ पहलुओं की जाँच का काम सौंपा गया।

21 सितंबर : नवगठित संप्रग सरकार ने पोटा कानून को खत्म कर दिया और अरोपियों के विरुद्ध पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया।

17 जनवरी 2005 : यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि एस-6 में लगी आग एक ‘दुर्घटना’ थी और इस बात की आशंका को खारिज किया कि आग बाहरी तत्वों द्वारा लगाई गई थी।

16 मई : पोटा समीक्षा समिति ने अपनी राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप नहीं लगाए जाएँ।

13 अक्टूबर 2006 : गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यूसी बनर्जी समिति का गठन ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है क्योंकि नानावटी-शाह आयोग पहले ही दंगे से जुड़े सभी मामले की जाँच कर रहा है। उसने यह भी कहा कि बनर्जी की जाँच के परिणाम ‘अमान्य’ हैं।

26 मार्च 2008 : उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन में लगी आग और गोधरा के बाद हुए दंगों से जुड़े आठ मामलों की जाँच के लिए विशेष जाँच आयोग बनाया।

18 सितंबर : नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जाँच सौंपी और कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्‍यंत्र था और एस6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल डालकर जलाया।

12 फ़रवरी 2009 : उच्च न्यायालय ने पोटा समीक्षा समिति के इस फैसले की पुष्टि की कि कानून को इस मामले में नहीं लागू किया जा सकता है।

20 फरवरी : गोधरा कांड के पीड़ितों के रिश्तेदार ने आरोपियों पर से पोटा कानून हटाए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले पर सुनवाई अभी भी लंबित है।

01 मई : उच्चतम न्यायालय ने गोधरा मामले की सुनवाई पर से प्रतिबंध हटाया और सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जाँच दल ने गोधरा कांड और दंगे से जुड़े आठ अन्य मामलों की जाँच में तेजी आई।

01 जून : गोधरा ट्रेन कांड (काण्ड) की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल के अंदर शुरू हुई।

06 मई 2010 : उच्चतम न्यायालय सुनवाई अदालत को गोधरा ट्रेन कांड समेत गुजरात के दंगों से जुड़े नौ संवेदनशील मामलों में फैसला सुनाने से रोका।

28 सितंबर : सुनवाई पूरी हुई लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया।

18 जनवरी 2011 : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने पर से प्रतिबंध हटाया।

22 फरवरी : विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया।

1 मार्च 2011: विशेष न्यायालय ने गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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