राष्ट्रीय

Karnataka: ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति से विवाद, 1600 पुलिसकर्मी तैनात, SC में सुनवाई जारी

गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के उपयोग की अनुमति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने सुनवाई की लेकिन दोनों जजों के बीच मतभेद होने के कारण मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।

Lokendra Singh Sainger

कर्नाटक के बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दिए जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने जजों के बीच मतभेद के कारण मामले को CJI के पास भेजा है।

गणेश चतुर्थी 2022 उत्सव के लिए बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के उपयोग की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया पीठ ने आज मामले की सुनवाई की। इस बीच, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बेंगलुरू के चामराजपेट में ईदगाह मैदान के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने की थी तत्काल सुनवाई की मांग

मुस्लिम निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

ईदगाह मैदान के पास 1600 पुलिस कर्मियों की तैनाती

ईदगाह मैदान के पास की गई सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी लक्ष्मण बी. निम्बार्गी (पश्चिम मंडल) ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। हम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं।

गणेश चतुर्थी की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा तीन DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उठाते रहे हैं आवाज

हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया।

बता दें कि ईदगाह मैदान पर हिंदू पक्ष दावा करता रहा है। हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं की मांग है कि अगर मुसलमानों को धार्मिक समारोहों की अनुमति दी गई है तो हिंदू समुदाय को भी सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ईदगाह मैदान नगर निगम की संपत्ति है।

सीजेआई को भेजा जाएगा मामला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने जजों के बीच मतभेद के कारण इस मामले को सीजेआई के समक्ष रखा जाए। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख किया।

सीजेआई यूयू ललित ने मामले को तीन जजों की पीठ के समक्ष संदर्भित किया, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुंदरेश शामिल हैं। ये तीनों जज अब कर्नाटक हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई करेंगे। जिसमें बेंगुलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की अनुमति आज शाम 4.35 बजे होगी।

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