राष्ट्रीय

रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, घायल रामभक्तों को हर्जाना देने की मांग

Lokendra Singh Sainger

रामनवमी के दौरान देशभर में कई जगहों पर हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदुओं के संरक्षण के लिए बनी संस्था 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जुलूस के दौरान हुए दंगों की जांच करवाने की मांग की है।

साथ ही संस्था ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाए कि किसी भी इलाके को सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताकर हिन्दुओं की शोभायात्रा और जुलूसों को अनुमति देने से ना रोका जाए।

30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान विभिन्न राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात में दंगे हुए थे। याचिका में दंगों में घायल हुए रामभक्तों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई है।

हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूला जाए जुर्माना

इसके साथ ही संगठन ने याचिका में हिंसा प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जिन पर हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, उनसे ही हर्जाना वसूला जाए।

हावड़ा में हुए दंगों पर हाईकोर्ट ने मांगी 5 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट

इससे पहले सोमवार को कोलकात्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी की रैली के दौरान हुई झड़पों पर पश्चिम बंगाल सरकार से बुधवार यानि 5 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

यह आदेश पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने दिया है।

मुस्लिम बाहुल्य बताकर शोभायात्रा और जुलूसों को ना रोके राज्य सरकार

'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में रामनवमी के दौरान शोभायात्रा की इजाजत देने को लेकर भी बड़ी मांग की गई है। संस्था ने याचिका में सीधे तौर पर मांग की है कि राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाए कि किसी भी इलाके को सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताकर हिन्दुओं की शोभायात्रा और जुलूसों को अनुमति देने से ना रोका जाए।

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