आपके पास भी नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो ये दस्तावेज आएंगे काम 
राजस्थान

Rajasthan Election 2023: क्या आपके पास भी नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो ये दस्तावेज आएंगे काम

SI News

Rajasthan Election 2023: राजस्थान समेत देश के पांच राज्यों, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मीजोरम और तेलगांना में चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए है। इसके लिए नेताओं ने कमर कस ली है।

मतदाता भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वोटिंग लिस्ट में वोट देने वाले वोटर्स का नाम होता है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र न होने की वजह से मतदान नहीं कर पाते हैं।।

इसकी वजह से उन्हें नाराज होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, अगर आप भी इन वजहों से परेशान है तो आप बिना परेशान हुए मतदान का दे सकते हैं।

Rajasthan Election 2023: 12 दस्तावेजों में से किसी एक का होना जरूरी

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अगर किसी कारणवश मतदाता का पहचान पत्र नहीं बन पाया है, या फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं दे पा रहा है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने बताया कि वो ये 12 पहचान पत्र में से किसी एक को भी मतदाता अधिकारी के सामने प्रस्तुत करके मतदान दे सकते हैं। इसके लिए 12 दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकता है।

Rajasthan Election 2023: 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में हो रहा चुनाव

बता दें कि पूरे प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

यदि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है और उनका वोटर आई़डी नहीं बना है, तो भी वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते है। इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होगे।

Rajasthan Election 2023: इन आई़डी कार्ड का होना जरूरी

बता दें कि पूरे राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू करने के साथ ही दिशा निर्देश जारी करने के साथ कहा है कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो उसकी जगह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फोटो रहित पेंशन के डॉक्यूमेंट होना चाहिए।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया पीएसयू होना चाहिए। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया आईडी कार्ड होना चाहिए।

बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, श्रम कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और सांसद, विधायक, एमएलसी को इश्यू किया गया अधिकारिक पहचान पत्र होना चाहिए। दिव्यांगजनों को जारी किया गया डिसेबिलिटी आईडी होना चाहिए।

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