राजस्थान

Holi: झुंझुनूं, बांसवाड़ा के बाद अब बाड़मेर में धारा 144, गहलोत राज में हिंदू त्योहारों पर अंकुश क्यों?

Om prakash Napit

Holi: राजस्थान में होली के त्योहार (Holi Festival) से पहले फिर से विभिन्न जिलों में धारा-144 लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झुंझुनूं और बांसवाड़ा के बाद अब भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में भी होली और धूलंडी के त्योहार के मद्देनजर धारा-144 लगा दी गई है।

जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने के निकाले गए आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने त्योहारों पर इस तरह के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने होली के त्योहार के मद्देनजर आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर भी पाबंदी लगाई गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों का उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है।

हाइलाइट्स

  • बाड़मेर में 12 मार्च तक लगाई गई है धारा 144

  • बांसवाड़ा में 15 मार्च तक के लगाई जा चुकी है लिए धारा 144

  • जबकि झुंझुनूं में 25 अप्रेल तक के लिए है धारा 144

उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने सरकार से मांगा जवाब

इस आदेश की सोशल मीडिया पर कॉपी वायरल होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव का कहना है कि पिछले कई वर्षों से धार्मिक त्योहारों के अवसर पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी होते हैं। उसी के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने बाड़मेरवासियों से होली का त्योहार बिना किसी पाबंदी के सामाजिक सौहार्द्र में बड़े ही धूमधाम से मनाने की अपील की है।

बांसवाड़ा और झुंझुनूं में पहले ही लग चुकी धारा 144

उल्लेखनीय है हाल ही में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाशचंद शर्मा ने भी जिलेभर में 3 मार्च की मध्यरात्रि से लेकर 15 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दी थी। बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि इसकी पालना शत प्रतिशत पालना करवाई जाएगी। धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का कोई जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।

जबरन किसी से चंदा नहीं मांगा जाएगा। होली खेलने के दौरान भी किसी तरह का हुड़दंग किया तो कार्रवाई होगी। उससे पहले झुंझुनूं जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए थे। झुंझुनूं में 1 मार्च से 25 अप्रेल तक धारा 144 लगाई गई है।

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