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अयोध्या केस : मुस्लिम पक्ष की दलील, बाबर ने नहीं तोडा मंदिर

Ranveer tanwar

न्यूज –  सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई जारी है। सोमवार को सुनवाई का 17 वां दिन था और मुस्लिम पक्ष ने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अपने तर्क दिए। मुस्लिम पक्ष

सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के मुकदमे का विरोध करते हुए, उन्होंने कहा कि संरचना के तहत विशाल मंदिर का कोई अवशेष नहीं था। बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया। 1934 में हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला किया, उन्होंने 1949 में जबरन प्रवेश किया और 1992 में मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और अब वे अदालत में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मामले पर बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। पढ़ें सोमवार को हुई सुनवाई की झलकियां –

वरिष्ठ वकील राजीव धवन और एजाज मकबूल, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए, उन्होंने अदालत में कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अनुमान और संभावनाओं पर आधारित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मामले से जुड़े सबूतों के बारे में सुनिश्चित नहीं थे, इसलिए उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की खुदाई की पारंपरिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया।

– धवन ने कहा, बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। संरचना के नीचे विशाल मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। खुदाई में एएसआई को कई परतें मिली हैं। एक चीज एक परत में पाई जाती है और दूसरी चीज दूसरी परत में। विभिन्न परतों में पाए गए अवशेषों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित ढांचे के नीचे एक विशाल मंदिर था।

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