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Politics

अब राजस्थान में जन आधार बना मास्टरकार्ड‚ जानिए एक कार्ड से लोगों को क्या मिलने जा रहीं बड़ी सुविधाएं

Jyoti Singh

सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आज जनता के हित में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में अब लोगों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अलग अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। अब केवल जनाआधार कार्ड से ही लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ऐसे में जनआधार कार्ड को मास्टर कार्ड की संज्ञा देना गलत नहीं होगा।

राशन कार्ड की जगह जनआधार से मिलेगा राशन

गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि अब से लोगों को राशन जनआधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। यानि की अब लोगों को सरकारी राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे में सरकार ने लोगों के जनआधार कार्ड बनवाने और अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम उससे जुड़वाने की बात कही‚ लेकिन जिन लोगों के पास वर्तमान में राशकार्ड है‚ उन्हें भी राशन मिलता रहेगा‚ वहीं जनआधार मिलने से जनता की सुविधा में इजाफा होगा और उन्हें कई सरकारी योजनाओं में सहुलियत मिलेगी।

सभी सरकारी सुवाधाओं का एक ही आधार ‘जनआधार’

जनआधार से ना केवल राशन बल्कि छात्रों को छात्रवृति, पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, जैसी सभी सुविधआएं भी लोगों को दी जाएंगी। ऐसे में अब लोगों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अलग-अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पडेगी। अब सिर्फ एक कार्ड से ही उनके सारे काम हो जाएंगे। ये बिल्कुल उस सुपर मार्कट जैसा है जहां एक छत के नीचे ही आपको सारी सुविधाएं मिलती है।

CM गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी

प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने आज ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अब जन आधार सरकारी सुविधाएं पाने का नया आधार बना है। अब लोगों को राशन, छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं जनआधार कार्ड के माध्यम से लोगों को दी जाएंगी।

जनआधार रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है ये दस्तावेज

जनआधार कार्ड बनवाने के लिए आप किसी भी नजदीकी ई-मित्र के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते है। इसके अलावा आप अपनी SSO ID से भी पोर्टल पर जाकर फ्री ऑनलाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते है। जनआधार बनवाने के लिए आपको पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार के मुख्य का पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। जनआधार कार्ड की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

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