जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी image credit - google
दिल्ली

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर सुप्रीम फैसला: 2 हफ्ते तक कार्रवाई नहीं करने के आदेश

बुधवार को जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से स्थिती ज्यों की त्यों बनी रही। गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ MCD के अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला लेते हुए आने वाले 2 हफ्तों तक बुलडोजर नही चलाने का निर्णय लिया।

Jyoti Singh

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शुरू हुई हिंसा ने अब सियासी रूप ले लिया है। प्रशासन इस इलाके में अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई करने में जुटा है। बुधवार को इस इलाके में दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से स्थिती ज्यों की त्यों बनी रही। ऐसे में आज यानी गुरूवार को अतिक्रमण के खिलाफ MCD के अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल दो हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद ही करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नॉर्थ MCD मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम किए गए है। सुरक्षा बल को इस इलाके में शांति कायम रखने के लिए तैनात किया गया है।

ऑपरेशन बुलडोजर पर SC आज लेगी फैसला

जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण पर दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर आज चलेगा या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुधवार को कुछ घंटे के लिए बुलडोजर चला था, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट सुबह 11:30 के बाद से इस मामले पर सुनवाई शुरू कर सकती है।

जहांगीरपुरी इलाके में ऑपरेशन बुलडोजर पर SC आज लेगी फैसला

एक्शन मोड में कांग्रेस, जहांगीरपुरी का दौरा करेगी 15 सदस्यी टीम

जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाए जाने के लिए चलाए जा रहे आपरेशन बुलडोजर के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार को कांग्रेस की 15 सदस्यी टीम डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में आज जहांगीरपुरी का दौरा करेगी।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने SC में दाखिल की याचिका

बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। नगर निगम का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए जहांगीरपुरी इलाके में भी पहुंचा, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने MCD की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने एमसीडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। उनका कहना है कि प्रसाशन को कार्रवाई के लिए कम से कम 10 दिनों का नोटिस देना चाहिए था।

आपरेशन बुलडोजर पर सियासत तेज

दिल्ली MCD के इस अभियान के बाद से ही इस मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट के अलावा कई राजनीतिक दलों ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात बुधवार दोपहर जहांगीरपुरी पहुंची जहां वे बुलडोजर को रोकने के लिए उसके आगे जाकर खड़ी हो गई।

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