कर्नाटक

हिजाब विवाद: इस्लाम की अनिवार्यता नहीं ‘हिजाब’,स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर ही आएंगे विद्यार्थी– कर्नाटक HC

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।

Jyoti Singh

बहुचर्चित हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक HC ने खारिज की याचिका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। है। कोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना मुस्लिम धर्म की कोई धार्मिक प्रथा नहीं है, ऐसे में 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता। मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने की । इस पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल रहे।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के घर के पास बढाई गई सुरक्षा
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर फैसला सुनाने से पहले बेंगलुरु में कर्नाटक हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के निवास के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई। न्यायाधीश की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया था ।
स्कूल-कालेज बंद, कई जिलों में धारा 144 लागू
बता दें कि हिजाब विवाद मामले पर फैसला आने से पहले सरकार ने सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए उडुपी सहित कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी। दक्षिण कन्नड़ के डीसी डा राजेंद्र केवी ने बताया कि सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, हालांकि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।
जाने हिजाब विवाद की पूरी कहानी
यह विवाद उड्डुपी जिले में एक कालेज में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ। कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर कुछ लडकियों को कक्षा में बैठने पर रोक दिया गया था। उसके बाद इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां कुछ लडकियों ने हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मुस्लिम छात्राओं का कहना था कि हिजाब उनकी धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। ऐसे में हिजाब को धर्म के जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें कि बीते महिने HC ने इस मामले पर सुनवाई की थी, कोर्ट ने उस वक्त इस मामले पर फैसले को सुरक्षित रखा था। आज इस मामले पर HC ने फैसला सुनाया जिसमें स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है।

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