केरल पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि केरल पुलिस के 873 कर्मियों के प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से लिंक हैं। इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने केरल के पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार, केरल पुलिस के कम से कम 873 अधिकारियों के प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध हैं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर (SI) और स्टेशन हेड ऑफिसर (SHO) रैंक के अधिकारी और सिविल पुलिसकर्मी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं।
सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब इन अधिकारियों के वित्तीय लेन-देन का ब्योरा जुटा रही हैं, जिससे पीएफआई कनेक्शन का पता लगाया जा सके।
इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, केरल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि उन्होंने विशेष रूप से छापेमारी के संबंध में राज्य पुलिस की प्लानिंग सहित कई जानकारी लीक की।
इससे पहले फरवरी में थोडुपुझा में करीमन्नूर पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सिविल पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेताओं के विवरण पीएफआई को कथित रूप से लीक करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मुन्नार थाने से इसी तरह के आरोप में एक एसआई समेत तीन पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया।
गौरतलब है कि पीएफआई (PFI) पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अलावा दूसरी एजेंसियों ने 22 सितंबर को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों के पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ सबूत मिले थे।
इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने 9 राज्यों में भी पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए। छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर देशभर में पाबंदी लगा दी है।
बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया था। गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।