राजधानी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा की कार का चालान काटने का मामला सामने आया है. यह चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर काटा गया है।
दिल्ली पुलिस की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार
उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ दक्षिण पूर्वी
दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे,
तभी उनके वाहन का खतरनाक तरीके से चलाने पर चालान किया गया. .
रॉबर्ट वाड्रा पर बुधवार सुबह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना)
के तहत जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि एक अन्य वाहन में वाड्रा के सुरक्षाकर्मी उनके पीछे थे।
पुलिस के अनुसार, चालान की गई गाड़ी रॉबर्ट वाड्रा के चालक द्वारा चलाई जा रही थी,
जब वह सुखदेव विहार स्थित अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना बारापुला फ्लाईओवर के पास उस समय हुई जब वाहन के चालक ने ब्रेक लगाया और इसी दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी जिसमें वाड्रा के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे. रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली की सड़कों पर बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गति सीमा में संशोधन कर नई गति सीमा तय की है. दोपहिया से लेकर कार, ऑटो और ट्रक के लिए अधिकतम गति सीमा तय की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी संशोधित गति सीमा के साथ नई सूची में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राजधानी में कौन सी सड़क पर कौन-सा वाहन अधिकतम गति से दौड़ सकता है.
नई सूची के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एम1 श्रेणी के वाहनों यानी कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-70 किमी / घंटा तय की है। आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर ऐसे वाहनों की गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की गई है।
वहीं, दोपहिया यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए दिल्ली पुलिस ने ज्यादातर सड़कों, हाईवे और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी/घंटा तय की है. इस प्रकार के वाहनों की गति सीमा रिहायशी क्षेत्रों में सभी छोटी सड़कों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर 30 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।
अधिकांश सड़कों पर एम2 श्रेणी के वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) यानी मोटरकार, डिलीवरी वैन आदि की गति सीमा 50-60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फटफट सेवा और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी परिवहन वाहनों की गति सीमा 40 किमी / घंटा है।
असम का खूंखार अपराधी बुबू कोंवर पुलिस मुठभेंड़ में मारा गया, ड्रग डिलिंग, डकैती समेत किए थे 42 मर्डर