उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh: कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद; कोर्ट ने दिया सर्व का आदेश, 20 तक रिपोर्ट

Kunal Bhatnagar

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मथुरा की जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया है।

पूरे विवाद में मानी जा रही हिंदू पक्ष की बड़ी जीत

सभी पक्षों को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जानी है। पूरे विवाद में इसे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि सच्चाई का पता लगाने के लिए लंबे समय से सर्वे की मांग की जा रही थी।

हिन्दू पक्ष का दावा- जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई

हिंदू पक्ष की का कहना है कि जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के ठीक नीचे गर्भगृह है। याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब ने 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को तोड़कर बनाया था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। विवाद काफी समय से चल रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद इस मामले को लेकर नई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गईं।

2 जनवरी से मस्जिद परिसर में शुरू होगा सर्वे का काम

कोर्ट के आदेश के मुताबिक दो जनवरी से मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अदालत ने संगठन हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा में भी सर्वे कराया जाए. दावा है कि ज्ञानवाली में सर्वे के दौरान एक 'शिवलिंग' मिला।

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