उत्तर प्रदेश

UP News: SC/ST की जमीन खरीदने के लिए अब अनुमति जरूरी नहीं, UP सरकार ने बदला नियम

Om Prakash Napit

UP News: उत्तर प्रदेश में अब जनरल केटेगिरी के लोग बिना डीएम की अनुमति के भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीद सकेंगे। यूपी की योगी सरकार ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए SC/ST Land की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। साथ ही टाउनशिप से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है।

बता दें कि पहले एससी/एसटी लैंड एक्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के व्यक्ति की जमीन को एससी/एसटी वर्ग का व्यक्ति ही खरीद सकता था। अन्य वर्गों को इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। लोग अब बिना डीएम की अनुमति के एससी/एसटी की जमीन खरीद सकेंगे।

सीएम योगी ने यह कहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास और इनमें ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। विकसित की जाने वाली टाउनशिप में सभी भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ रहने, कार्य करने और मनोरंजन की सुविधाओं का इंटीग्रेटेड प्रावधान हो।

यूपी की नई टाउनशिप नीति

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की तरफ से यूपी टाउनशिप नीति-2023 को पेश किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण (Planned Urbanization) तेजी से बढ़ा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रावधान

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि नगरों के नियोजन में स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप काम होगा। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रावधान भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बदलावों को वक्त की जरूरत बताया है।

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