योगी सरकार ने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एस्मा एक्ट (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। एस्मा एक्ट के तहत यूपी में छह महीनों के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपी के राज्य क्रिया कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लगाई जा रही है। अगर इसके बाद भी कोई हड़ताल करते है तो हड़ताल करने वालो के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बता दें कि, यूपी प्रदेश में इससे पहले भी कोरोना महामारी के चलते एस्मा एक्ट लगाया गया था। चलिए, पहले जान लेते है कि एस्मा एक्ट क्या है।
एस्मा एक्ट
नवंबर 2020 में लागू किया गया था एम्सा एक्ट
कोरोना महामारी के चलते 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था। इस दौरान प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल प्रतिक्रियाओ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। एस्मा एक्ट के तहत प्रावधान है कि जरुरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी साल मई में फिर से लागू किया था एस्मा एक्ट
2020 के बाद इसी साल यूपी सरकार ने 6 महीनों के लिए फिर से हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। सीएम योगी ने कोरोना की समस्याओं को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। तब सरकार ने कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया था।